यदि मेरी कोई दुर्घटना हो जाए या मेरी बाइक चोरी हो जाए तो मैं क्या करूँ?
अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी बाइक चोरी हो जाती है, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:
- दुर्घटना: दुर्घटना के मामले में, यदि संभव हो तो अपनी बाइक को नेटवर्क गैरेज के भीतर अपने पसंदीदा गैरेज में ले जाएं, या अपनी बाइक को आगे की क्षति से बचने के लिए खींच लें। कैशलेस दावों का लाभ पाने के लिए आप नेटवर्क गैरेज की सूची देख सकते हैं।
- चोरी: निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और तुरंत शिकायत (FIR) दर्ज करें। फिर आप बीमा प्रदाता से संपर्क करके दावा दायर कर सकते हैं।
नोट: यदि आपकी बाइक 90 दिनों के भीतर नहीं मिलती है, तो आपको पुलिस अधिकारियों से एक नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट जारी करने का अनुरोध करना होगा, जिसे आपको बीमा प्रदाता को जमा करना होगा। नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट पुलिस द्वारा दिया गया एक वचन है कि वे आपकी बाइक को नहीं ढूंढ पाए हैं। इस रिपोर्ट को जमा करने के बाद आपकी दावा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - थर्ड पार्टी दायित्व: निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और तुरंत शिकायत (FIR) दर्ज करें। चार्जशीट मिलने के बाद, बीमा प्रदाता से संपर्क करके दावा दायर करें।