क्या मेरे नो क्लेम बोनस (NCB) को ट्रांसफर किया जा सकता है?
हां, मान लीजिए कि आप बीमा कंपनियों को बदल रहे हैं और जमा किया हुआ नो क्लेम बोनस उनसे ले चुके हैं, तो आप इस स्थिति में बीमा किए हुए वाहन को 90 दिनों के भीतर रिन्यूवल अदा करने की तारीख में आप उसी जगह ट्रांसफर करवा सकते हैं।
अगर आप अपना वाहन बेचते हैं और नए मालिक ने उसके नाम पर जमा नो क्लेम बोनस लिया है, तो वे बीमा देने वाले से एक सर्टिफ़िकेट पा सकते हैं और NCB को ट्रांसफ़र करने के लिए, अगले तीन सालों के अंदर वाहन के योग्य होने के लिए कभी भी एक नई पॉलिसी खरीद सकते हैं।
जब आप क्लेम नहीं करते हैं, तो आप कितना NCB पा सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानें