लॉक किये गए यूनिट

ये यूनिट लॉक-इन अवधि के अंतर्गत हैं और आयकर अधिनियम के अनुसार, कर बचत निधि में निवेश की तारीख से तीन साल के लिए रिडीम नहीं किया जा सकता है।