अगर मैं टैक्स सेविंग फंड में निवेश करता हूं/करती हूं, तो धारा 80C के तहत मुझे क्या फ़ायदे मिलेंगे?
धारा 80C के तहत आपको टैक्स देने वाली आय पर अधिकतम ₹1,50,000 कटौती की अनुमति दी जाती है। हालांकि, कुल सेविंग टैक्स आपके टैक्स ब्रैकेट पर आधारित होती है। अपने टैक्स ब्रैकेट के आधार पर आप कितना टैक्स बचा सकते हैं, इसके लिए नीचे दिए गए टैक्स ब्रैकेट देखें:
उदाहरण 1 | उदाहरण 2 | |
आय (इनकम) | ₹12,00,000 | ₹8,50,000 |
टैक्स ब्रैकेट | 30% | 20% |
80C के तहत कटौती पर किया गया दावा | ₹1,50,000 | ₹1,50,000 |
ब्रैकेट के आधार पर टैक्स | ₹45,000 (1,50,000 x 30% tax rate) | ₹30,000(1,50,000 x 20% tax rate) |
आय टैक्स पर सेस (उपकर) टैक्स(4%) | ₹1,800 (45,000 x 4% सेस (उपकर)) | ₹1,200 (30,000 x 4% सेस (उपकर)) |
कुल बचत टैक्स | ₹46,800 | ₹31,200 |
ध्यान दें: सरकार, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4% का सेस (उपकर) लगा चुकी हैं।
टैक्स सेविंग फंड में निवेश करने के फ़ायदों.के बारे में अधिक जानें