मैं अपने दान के लिए टैक्स छूट का दावा कैसे करूँ?
अपने दान के लिए टैक्स छूट का दावा करने के लिए, आपको 10BE सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यह सर्टिफिकेट, वह NGO देता है जिसे आपने दान दिया है, और इसका उपयोग आयकर अधिकारियों को अपने दान के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है।
10BE सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, अपने पते, PAN और अन्य जानकारी को Give या उस NGO के ज़रिए आपको भेजे गए ईमेल पर शेयर करें, जिसे आपने दान दिया था।
महत्वपूर्ण- टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के 10 अप्रैल से पहले अपनी जानकारी ज़रूर शेयर कर दें।
आपको वित्तीय वर्ष के 31 मई तक Give या जिस भी NGO को आपने दान दिया है, उससे ईमेल के माध्यम से 10 BE सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 31 मई के बाद सर्टिफिकेट का अनुरोध करते हैं, तो संस्थान के ज़रिए आपसे प्रतिदिन ₹200 का जुर्माना लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, आप उनसे [email protected] या फिर +91 7738714428 पर संपर्क कर सकते हैं।
नोट: 10BE सर्टिफिकेट आपके ज़रिए किसी NGO को दान की गई कुल राशि के लिए जारी किया जाता है। हालाँकि, धार्मिक संस्थानों को दिया गया दान 10BE सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं है।